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केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को अपना नया बिजनेस या स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹1 लाख पूरी तरह ब्याज मुक्त

✍ Mamta Singh 📅 10 सितंबर 2026 👁 69 बार पढ़ा गया
केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को अपना नया बिजनेस या स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹1 लाख पूरी तरह ब्याज मुक्त

केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को अपना नया बिजनेस या स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का लोन मिलता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह ब्याज मुक्त या भारी ब्याज सब्सिडी के साथ आता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की सालाना आमदनी कम से कम ₹1 लाख तक पहुँचाना है।

1 करोड़ से अधिक महिलाएं अब तक इस योजना के जरिए 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, और सरकार ने आगे चलकर कुल 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा है।

योजना के नियम:

  • ·      लोन और मिलने वाले आर्थिक लाभ

ब्याज मुक्त लोन: महिला को नया काम शुरू करने के लिए ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना होता (कुछ राज्यों में यह भारी ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलता है)।

बिना गारंटी : इस लोन के लिए महिलाओं को बैंक में कोई भी जमीन, मकान या गहने गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है।

समूह के लिए बड़ी राशि: स्वयं सहायता समूह (SHG) के स्तर पर ₹20 लाख तक का बिना गारंटी लोन और सामूहिक बिजनेस (FPOs) के लिए ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन भी उपलब्ध है।

फ्री ट्रेनिंग और सपोर्ट: लोन के साथ-साथ महिलाओं को बिजनेस मैनेजमेंट, एलईडी बल्ब बनाने, प्लंबिंग, ड्रोन चलाने (नमो ड्रोन दीदी) और खेती-बाड़ी से जुड़े कामों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुफ्त दी जाती है।

  • ·       योजना के लिए पात्रता

महिला की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

महिला का किसी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group - SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है।

महिला के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

परिवार की सालाना आमदनी ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

  • ·           जरूरी दस्तावेज

1.     आधार कार्ड और पैन कार्ड

2.     निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)

3.     आय प्रमाण पत्र

4.     बैंक खाता पासबुक (Jan-Dhan या नियमित खाता)

5.     पासपोर्ट साइज फोटो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

6.     स्वयं सहायता समूह (SHG) का मेंबरशिप प्रमाण पत्र या रेफरेंस कोड

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